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दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण /संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण /संचालन/क्रय हेतु आवेदन आमंत्रित– सीडीओ

दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण /संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण /संचालन/क्रय हेतु आवेदन आमंत्रित-- सीडीओ

मुजफ्फरनगर- 28 मई 2021….मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण /संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण /संचालन/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 20000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 15000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 5000/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम 5 वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा /गुमटी /हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय वर्ष सहायता के रूप में रू0 10000/-की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 7500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारणब्याज दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 2500/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। उक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन पात्र होगे।
पात्रताः-
1. ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससें अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
2. जिनकी वार्षिक आय समय समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा से दो गुने से अधिक न हों।
3. जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।
4. जो आपराधिक अथवा आर्थिक मामलो में सजा न पाये हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हों।
5. जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने श्रोंतो से उक्त क्षेत्रफल की भुमि खरीदने /लेने मे समर्थ हों
अथवा
स्थानीय निकाय/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद /विकास प्राधिकरण /प्राईवेट बिल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय हेतु किन्तु दुकान का क्रय किसी परिवार जन के नाम से अनुमन्य होगा।
अथवा
जिनके द्वारा कम से कम पाॅच वर्ष अवधि कर किरायेदारी का पट्टा कराया जाए उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु।
अथवा
जिनके द्वारा गारन्टी /बन्धक उपलब्ध कराया जो उन्हें खोखा /गुमटी/हाथ का ठेला के क्रय एवं कार्यशील पूंजी हेतु। उपरोक्त योजनान्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण /संचालन हेतु 31 अगस्त तक विभागीय वेबसाईट ीजजचरूध्ध्कपअलंदहरंदकनांदण्हवअण्पद पर कर सकते है। आॅनलाईन फार्म भरते समय आवेदक का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वयंप्रमाणित कर तथा गारन्टर का अधार कार्ड छायाप्रति व मोबाईल नम्बर आवेदन पत्र के साथ आॅनलाईन उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। हार्ड कापी समस्त अभिलेखों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, मुजफ्फरनगर में जमा कराना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त योजनान्तर्गत अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन मेरठ रेाड मुजफ्फरनगर से सम्पर्क करे।

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