मुजफ्फरनगर- 28.05.2021….मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने बताया कि जनपद के दिव्यांगजनो का सूचित किया जाता है कि दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर उ0 प्र0 सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है । उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी दिनांक 01.04.2020 के पश्चात हई हो, जो दिव्यांगजन उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं। उक्त योजनान्तर्गत निम्न पात्रता रखने वाले व्यक्ति पात्र होगेः- 1-दम्पत्ति भारत का नागरिक हो। 2-दम्पत्ति उ0प्र0 का स्थायी निवासी या कम से कम पाॅच वर्ष से उसका अधिवासी हो। 3-दम्पत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हों। 4-शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। 5-दम्पत्ति का विवाह सामान्य युवक /युवती अथवा दिव्यांग से सक्षम न्यायलय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो। 6-दम्पत्ति में से कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में न हो। 7-जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उसके ऊपर महिला उत्पीडन या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हों अनुदान की धनराशिः- 1-दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में अनुदान की राशि रू0 15000/- 2-दम्पत्ति में युवती के दिव्यांग होने की दशा में अनुदान की राशि रू0 20000/- 3-दम्पत्ति में युवक व युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में अनुदान की राशि रू0 35000/- होगी। आवेदन की प्रक्रियाः- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें- 1-सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। 2-विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। 3-वर तथा वधू के नवीनतम फोटोग्राफ। 4-आय प्रमाण पत्रफ 5-संयुक्त बैंक खाता। 6-आधार कार्ड। 7-मूल निवास प्रमाण पत्र। 8-जाति प्रमाण पत्र। उपरोक्त योजनान्तर्गत विभागीय वेबसाईट ूूूरूकपअलंदहरंदण्नचेकबण् हवअण्पद पर आॅनलाईन आवेदन कराकर आवेदन पत्र की हार्ड काॅपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मुजफ्फरनगर के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त योजनान्तर्गत अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन मेरठ रेाड मुजफ्फरनगर से सम्पर्क करे।