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बैंक शाखा बदलने पर कोषागार को सूचना देना अनिवार्य, वरना फेल हो सकता है पेंशन ट्रांजेक्शन

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मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पेंशनर ने अपना बैंक खाता किसी अन्य बैंक शाखा में स्थानांतरित कराया है तो इसकी सूचना अनिवार्य रूप से कोषागार कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

उन्होंने बताया कि बैंक शाखा बदलने की सूचना मिलने पर कोषागार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पेंशनर के डाटा में बैंक शाखा, बैंक का IFSC कोड सहित अन्य आवश्यक जानकारी अपडेट की जा सकेगी।

सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में पेंशन का ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है और पेंशन भुगतान भेजने में कोषागार को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। पेंशनरों से समय रहते आवश्यक जानकारी कोषागार कार्यालय में उपलब्ध कराने की अपील की गई है।

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