मुजफ्फरनगर

*निजी वाहन को व्यवसायिक के रूप में चलाने वालों की अब खैर नहीं…एआरटीओ प्रशासन सुशील मिश्रा*

*निजी वाहन को व्यवसायिक के रूप में चलाने वालों की अब खैर नहीं...एआरटीओ प्रशासन सुशील मिश्रा*

मुजफ्फरनगर।एआरटीओ मुजफ्फरनगर सुशील मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर परिवहन आयुक्त (आई०टी०) उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 322 कं0से0 / 2023-09 क० त्र0से0 / 2023 लखनऊ दिनांक 16.08.2023 एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर के कार्यालय पत्र संख्या 4878 / आर०टी०ओ० /पी०ए० / 2023 दिनांक 21.08.2023 में निर्देश दिये गये हैं कि निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया जाना दण्डनीय अपराध है तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं कराधान अधिनियम के विरूद्ध है। जिसके दृष्टिगत जनपद के समस्त जन सामान्य एवं वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि किसी वाहन स्वामी द्वारा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनो को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग न किया जाये और यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनो को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे प्रकरण की सूचना परिवहन विभाग की हेल्पलाईन सेवा 1800-1800-151 पर दर्ज करायें ताकि ऐसे वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही कर राजस्व हानि को रोका जा सकें।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के स्तर से ऐसे वाहनों के विरूद्ध विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान में जनपद के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गयी है। जो भी निजी वाहन व्यवसायिक गतिविधि में लिप्त पाये जायेंगे उसको तत्काल निरूद्ध कर दिया जायेगा एवं उनसे जुर्माना एवं कर की वसूल किया जायेगा। एआरटीओ मुजफ्फरनगर सुशील मिश्रा ने बताया कि शासन स्तर पर मिले निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इसलिए बेहतर है कि सभी नियमों एवं कानून का पालन करें और यातायात व्यवस्था को सुचारू और बेहतर बनाए रखने में परिवहन विभाग को सहयोग प्रदान करें

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