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जनपद में अग्रिम आदशों तक लागू रहेगा करोना आंशिक कर्फ़्यू

जनपद में अग्रिम आदशों तक लागू रहेगा करोना आंशिक कर्फ़्यू

31 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कफर््यू को,अग्रिम आदेशों तक यथावत लागू किया जाता है।

मुजफ्फरनगर- 30- मई 2021… जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 729/2021-सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 30 मई 2021 के अन्तर्गत वर्तमान में सक्रिय कोरोना केस के दृष्टिगत जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या आज दिनांक 30.05.2021 को 600 से कम है, उन जनपदों में गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में छूट अनुमन्य करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए है, साथ ही जिन पदों में कोरोना के सक्रिय केस 600 से अधिक है, उन जनपदों में फिलहाल कोई छूट अनमन्य नही की गई है।

उल्लेखनीय है कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्तमान में 1165 सक्रिय कोरोना केस है, अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1714/जे0ए0-2021 दिनांक 23.05.2021 द्वारा दिनांक 31 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कफर््यू को, अग्रिम आदेशों तक यथावत लागू किया जाता है। शासनादेशानुसार जनपद में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन की कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना कुल केस 600 की संख्या से कम होने की दशा में कोरोनों कफर््यू में अनुमन्य सभी छूट लागू किए जाने हेतु यथासमय आदेश जारी किए जाएंगें।

किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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