अपराधउत्तर प्रदेशमुजफ्फरनगर
गैंगस्टर अधिनियम के 02 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने किया दण्डित”
गैंगस्टर अधिनियम के 02 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने किया दण्डित

जनपद मुजफ्फरनगर
मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज दिनांक 12.04.2022 को माननीय न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नं0- 05 द्वारा CN- 97/19, ST No- 77/19 धारा 2/3 Gangster Act थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर बनाम विजय पुत्र श्रीचन्द व विजय पुत्र सोहनवीर को *04-04 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया है।
*दण्डित किये गये आरोपियों के नाम-*
*1.* विजय पुत्र श्रीचन्द निवासी बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
*2.* विजय पुत्र सोहनवीर निवासी उपरोक्त।
*मीडिया सेल*
*मुजफ्फरनगर पुलिस*