
मुजफ्फरनगर – शहर की प्रतिष्ठित सनातन धर्म सभा से जुड़े मामले में संस्था को बड़ी राहत मिली है। सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, सहारनपुर ने शिकायतकर्ता अनुराग अग्रवाल की शिकायत खारिज करते हुए संस्था के नवीनीकरण को मंजूरी दे दी है। साथ ही, प्रबंध समिति के निष्पक्ष चुनाव दो माह के भीतर कराने के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव होने तक सतीश कर को मंत्री पद पर बने रहने का निर्देश भी दिया गया है।
सहायक रजिस्ट्रार नीरज उर्फ यादवेन्द्र पाठक द्वारा 22 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में 30 जुलाई 2026 को संस्था के संबंध में पारित पूर्व आदेश को वापस लेने का उल्लेख है। आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता की शिकायत पर पहले संस्था को कालातीत घोषित कर दिया गया था, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद नए सिरे से निर्णय लिया गया।
दोनों पक्षों ने की मजबूत पैरवी
इस मामले में सनातन धर्म सभा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुखदेव मित्तल ने पक्ष रखा, जबकि शिकायतकर्ता अनुराग अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित गर्ग (टैक्स) ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद सहायक रजिस्ट्रार ने शिकायत को बलहीन मानते हुए खारिज कर दिया। आदेश में शिकायतकर्ता की ओर से वास्तविक तथ्यों को छिपाए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
दो माह में निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश
आदेश के मुताबिक, संस्था की साधारण सभा की बैठक 23 जून 2026 को प्रस्तावित चुनाव संबंधी विवाद के कारण संपन्न नहीं हो सकी थी। इसके बाद आगामी तीन माह के भीतर प्रबंध समिति का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। संस्था की ओर से 230 सदस्यों की सूची प्रस्तुत की गई थी। आदेश में कहा गया कि मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण सोसाइटी अधिनियम की धारा 4बी के तहत सदस्यता सूची का परीक्षण संभव नहीं हो सका, हालांकि प्रस्तुत सूची को स्वीकार करने में कोई विधिक बाधा नहीं पाई गई।
सहायक रजिस्ट्रार ने 30 जुलाई 2026 के आदेश के तहत लगाई गई रोक हटाते हुए निर्देश दिया कि जारी आदेश की तारीख से दो माह के भीतर चुनाव संपन्न कराए जाएं। चुनाव संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार नायब तहसीलदार, सदर मुजफ्फरनगर के पर्यवेक्षण में कराए जाएंगे।
इस निर्णय के बाद सनातन धर्म सभा की प्रबंध व्यवस्था को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। अब निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराना संस्था के पदाधिकारियों की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।
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