मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम फुलत में ग्राम सभा की भूमि पर बने दारूल उलूम रहीमिया मदरसे के अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई राजस्व विभाग के आदेश के अनुपालन में की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, मदरसे के निर्माण को लेकर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के कार्यालय में वाद विचाराधीन था, जिसे 17 अगस्त 2026 को खारिज कर दिया गया। तहसीलदार न्यायिक खतौली के आदेश को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67(5) के तहत संबंधित भूमि को सार्वजनिक भूमि घोषित किया गया।
इसी आदेश के अनुपालन में 22 अगस्त 2026 से मदरसे के अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी होने तक अभियान जारी रहेगा।
मामले में रतनपुरी थाने पर धारा 352/351(2) बीएनएस और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम 2021 की धारा 3/5(2) के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मामले में आरोपी जुनैद अंसारी को 15 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरुद्ध है।
कार्रवाई के दौरान मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।
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