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कांवड़ यात्रा में नियमों का पालन करें: 12 फीट से ऊंचे और 10 फीट से अधिक चौड़े डीजे पर कार्रवाई, एसएसपी की अपील

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मुजफ्फरनगर, 3 अगस्त। कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान शासन द्वारा डीजे की अधिकतम 12 फीट ऊंचाई और 10 फीट चौड़ाई निर्धारित की गई है। इन मानकों का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है।

मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुसार, कुछ डीजे संचालक निर्धारित मानकों से अधिक ऊंचाई और चौड़ाई वाले डीजे के साथ यात्रा कर रहे हैं। ऐसे मामलों में मुजफ्फरनगर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के समन्वय से मौके पर ही डीजे की री-असेंबलिंग कराकर उसे शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप करा रही है।

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विद्युत लाइनों, पुलों एवं अन्य संरचनाओं से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है।

इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने सभी शिवभक्त कांवड़ियों और डीजे संचालकों से अपील की है कि वे शासन द्वारा निर्धारित 12 फीट ऊंचाई और 10 फीट चौड़ाई के मानकों सहित सभी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें तथा पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने से न केवल आपकी यात्रा सुरक्षित होगी, बल्कि अन्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कांवड़ यात्रा के सफल एवं सुचारु संचालन में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

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