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1.66 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

1.66 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इस साल के अंत में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले किए गए वार्षिक पुनरीक्षण में मतदाता सूची से 1.66 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए हैं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है। वहीं, 2.68 करोड़ से अधिक नए मतदाता जुड़े, जिससे आम चुनाव में पात्र मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 97 करोड़ हो गई। छह राज्यों असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना को छोड़कर पूरे देश में नामावली में संशोधन किया गया। ये आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के माध्यम से साझा किए गए थे, जो संविधान बचाओ ट्रस्ट द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मतदाता सूची में डुप्लिकेट नामों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को आयोग से मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित किए गए लोगों और नकल के कारण हटाए गए मतदाताओं का विवरण प्रस्तुत करने को कहा और मामले को 12 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। अधिवक्ता अमित शर्मा के माध्यम से दायर चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया है 1 जनवरी, 2024 को अर्हता तिथि के रूप में मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) 8 फरवरी, 2024 को पूरा हो रहा है।

एसएसआर की इस अवधि के दौरान आज तक, कुल 2,68,86,109 नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकित किया गया है और 1,66,61,413 मौजूदा प्रविष्टियों को मृत, डुप्लिकेट और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के कारण हटा दिया गया है।

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