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HC ने बेंगलुरु महानगर पालिका को लगाई फटकार, बताया शहर का सबसे बड़ा दुश्मन

HC ने बेंगलुरु महानगर पालिका को लगाई फटकार, बताया शहर का सबसे बड़ा दुश्मन

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनधिकृत फ्लेक्स और होर्डिंग्स के मुद्दे को संबोधित करने में विफलता के लिए बुधवार को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को फटकार लगाई, और नागरिक निकाय को शहर का नंबर 1 दुश्मन कहा। दो न्यायाधीशों की पीठ ने बेंगलुरु में सभी फ्लेक्स और होर्डिंग्स के व्यापक सर्वेक्षण का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सर्वेक्षण का उद्देश्य बिना अनुमति के लगाए गए होर्डिंग्स की संख्या निर्धारित करना है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायाधीश कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे 28 दिनों के भीतर जमा करने होंगे।

अवैध होर्डिंग में वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने कहा कि बीबीएमपी की कमियों के कारण विज्ञापनों से होने वाले कर का बोझ अंततः लोगों पर डाला जाता है। अदालत ने कहा कि होर्डिंग से कर एकत्र करने में विफलता स्पष्ट है, जबकि बीबीएमपी आवश्यक नागरिक सेवाओं के लिए धन आवंटित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे बीबीएमपी में गंभीर वित्तीय घाटा हो गया है, जिससे बेंगलुरु का समग्र विकास प्रभावित हुआ है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि अवैध विज्ञापनों के प्रचलन से शहर का सौंदर्य भी खराब हो रहा है।

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