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श्रीकांत त्यागी को राहत, हाई कोर्ट से मिली जमानत, महिला से बदसलूकी का लगा था आरोप

श्रीकांत त्यागी को राहत, हाई कोर्ट से मिली जमानत, महिला से बदसलूकी का लगा था आरोप

उत्तर प्रदेश के नोएडा के श्रीकांत त्यागी को राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर महिला से बदसलूकी का आरोप था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था। श्रीकांत त्यागी को पहले ही 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आज जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई थी। श्रीकांत त्यागी के वकील ने साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ दुर्भावना में आकर मुकदमे दायर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्रीकांत के क्रिमिनल हिस्ट्री और व्यंग चार्ट को भी पेश किया गया है।

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श्रीकांत त्यागी के जमानत के साथ ही उनके जेल से बाहर आने का भी रास्ता साफ हो गया है। श्रीकांत त्यागी पर नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ अभद्रता और गाली गलौज का आरोप लगा था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल था। वीडियो वायरल होने के बाद ही मामला सुर्खियों में आया। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता श्रीकांत त्यागी की जमानती अर्जी पर अपर शासकीय अधिवक्ता से तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिये कहा है। एक सोसाइटी के आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर कहासुनी के दौरान एक महिला को कथित तौर पर गाली देने और उसके साथ हाथापाई करने के लिए नोएडा पुलिस ने त्यागी को नौ अगस्त को गिरफ्तार किया था।

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