मुजफ्फरनगर – जिला सहकारी बैंक से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए बैंक के सभापति ठाकुर रामनाथ सिंह समेत तीन संचालकों को पद से पदमुक्त कर दिया है
हाईकोर्ट के फैसले के बाद ठाकुर रामनाथ सिंह का जिला सहकारी बैंक के सभापति पद पर बने रहने का अधिकार समाप्त हो गया है। उनके साथ संचालक पंकज पाल और बिजेंद्र मलिक एडवोकेट भी पदमुक्त हो गए हैं।
मामला सहकारी समितियों के पुनर्गठन और उनके विभाजन के बाद संचालक पद की वैधता से जुड़ा हुआ था। इस संबंध में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सीनियर बेंच ने सुनवाई की।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने की। पीठ के फैसले के बाद जिला सहकारी बैंक के सभापति और दोनों संचालकों के पद पर बने रहने की वैधता समाप्त हो गई है।
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