मुजफ्फरनगर

व्यावसायिक कार्यों के लिए आवासीय क्षेत्र अब इस्तेमाल नहीं होंगे? सुप्रीम कोर्ट का अवैध कमर्शियल उपयोग पर बड़ा एक्शन, देशभर में जांच के आदेश

व्यावसायिक कार्यों के लिए आवासीय क्षेत्र अब इस्तेमाल नहीं होंगे? सुप्रीम कोर्ट का अवैध कमर्शियल उपयोग पर बड़ा एक्शन, देशभर में जांच के आदेश

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति चल रहे दुकान, दफ्तर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर चिंता जताई है।

 

कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों को अपने क्षेत्रों की व्यापक जांच करने और आवासीय संपत्तियों के गलत इस्तेमाल की सूची सौंपने का निर्देश दिया है।

बेंच ने कहा कि ऐसे अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे वहां रहने वाले असली निवासियों को ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है।

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि बिना नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण कैसे हो सकते हैं। इस जांच की रिपोर्ट मई 2026 के मध्य तक जमा करने को कहा गया है

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