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Coal Scam Case: पूर्व सांसद को मिली 4 साल की सजा, अब भी क्या कांग्रेस कोयला घोटाले को नकार सकती है?

Coal Scam Case: पूर्व सांसद को मिली 4 साल की सजा, अब भी क्या कांग्रेस कोयला घोटाले को नकार सकती है?

दिल्ली की विशेष अदालत ने यूपीए काल के कुख्यात कोयला घोटाले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा को चार साल जेल की सजा सुनाई है। विजय दर्डा के साथ-साथ उनके बेटे देवेन्द्र दर्डा को भी छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता के आरोप में चार साल जेल की सजा सुनाई गई है। जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयासवाल को भी पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता के साथ चार साल जेल की सजा सुनाई गई, जबकि केएस क्रोफा और केसी सामरिया को तीन साल जेल की सजा मिली। दिल्ली कोर्ट ने मेसर्स जेएलडी यवतमाल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोयला आवंटन घोटाले को देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक करार दिया गया था, जिससे सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ था, जिसने 2012 में मनमोहन सिंह सरकार को भी हिलाकर रख दिया था। कार्यवाही के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि कोयला आवंटन घोटाले में 13वीं सजा सुनिश्चित की गई थी और सजा के दौरान अधिकतम सजा की मांग की गई थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता दर्डा और उनके बेटे देवेंदर ने जांच को प्रभावित करने के लिए पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से मुलाकात की। कोयला घोटाला मामलों की जांच को प्रभावित करने में सिन्हा की भूमिका की जांच के लिए शीर्ष अदालत द्वारा एक एसआईटी भी गठित की गई थी।

कौन हैं विजय दर्डा?

यवतमाल, महाराष्ट्र के रहने वाले विजय दर्डा पूरे तीन कार्यकाल तक राज्यसभा के सदस्य रहे, पहले एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। दर्डा लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष भी हैं जो महाराष्ट्र में मराठी क्षेत्रीय मीडिया पर प्रभाव रखता है। विजय दर्डा को यूपीए शासनकाल के दौरान हुए कुख्यात कोयला घोटाले के समान ही कांग्रेस द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। ऐसा कहा गया था कि मनोज जयासवाल और दर्डा करीबी सहयोगी थे, परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉकों का आवंटन मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को मिल गया।

क्या कांग्रेस कोयला घोटाले को नकार सकती है?

तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम ने एक बार कहा था अगर कोयले का खनन नहीं किया जाता है, अगर यह धरती में दबा रहता है, तो नुकसान कहां है? नुकसान तभी हो सकता है जब कोयला धरती से निकाला जाए। खनन किया जाए और अस्वीकार्य कीमत पर बेचा जाए। लेकिन अगर कोयले का खनन नहीं किया गया तो नुकसान कहां है? उन्होंने यह भी कहा कि सीएजी की नुकसान की अवधारणा त्रुटिपूर्ण थी और कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कोई खनन नहीं हुआ था। हालांकि इस बेतुके आरोप का खंडन करते हुए, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे मामलों में भी जहां कोई खनन नहीं किया गया था, आवंटनकर्ता को बाजार में मूल्य मिलेगा क्योंकि उनके स्वामित्व वाले ब्लॉक के कारण यह बढ़ गया था। हालाँकि, कांग्रेस नेता विजय दर्डा की सजा ने कांग्रेस के शून्य-नुकसान के सिद्धांत को झूठा साबित कर दिया, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सका कि कोयला घोटाला नहीं हुआ था।

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