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पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ वारंट जारी, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ वारंट जारी, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी


पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। मारगल्ला थाने के एरिया मजिस्ट्रेट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ये अरेस्ट वॉरेंट जारी किया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान के खिलाफ महिला न्यायाधीश के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिकइस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के मजिस्ट्रेट ने पीटीआई प्रमुख के खिलाफ 20 अगस्त को दर्ज मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकाने के मामले में वारंट जारी किया।

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प्राथमिकी में पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की चार धाराएँ शामिल हैं, जिनमें 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 189 (लोक सेवक को चोट की धमकी) और 188 ( लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) शामिल हैं। यह गिरफ्तारी वारंट इमरान खान द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करने के कुछ घंटों के भीतर आया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने महसूस किया था कि 20 अगस्त को राजधानी में एक सार्वजनिक रैली में “इमरान ने सीमा पार कर ली थी।

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इमरान खान ने न्यायाधीश जेबा चौधरी के लिए कहा था कि उन्हें खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के अनुरोध पर जज जेबा चौधरी ने शाहबाज गिल की दो दिन की रिमांड को मंजूरी दी थी। उन्होंने रैली के दौरान पुलिस के उप महानिरीक्षक को चेतावनी दी कि वह उन्हें नहीं बख्शेंगे और गिल को अमानवीय यातना के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कसम खाई थी।

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