UP कोर्ट: पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है अब हस्तक्षेप नही कर सकते, अनुच्छेद O का दिया हवाला प्रयागराज: यूपी के गोरखपुर में पूरे जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी. जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को अधिसूचना जारी हो जाने के कारण चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. इस पर न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है.
राज्य सरकार ने कोर्ट में दर्ज करवाई थी आपत्ति: कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से आपत्ति की गई कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने जारी कर दी है. संस्थान के अनुच्छेद 243 ओ के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट को चुनाव मे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. इसलिए याचिका पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाए. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति M.C. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशरी की खंडपीठ ने गोरखपुर के परमात्मा नायक और दो अन्य की याचिका पर दिया है.