उत्तर प्रदेश

मऊ एसपी की चेतावनी कहा जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो जाए अंसारी परिवार के भगोड़े

मऊ एसपी की चेतावनी कहा जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो जाए अंसारी परिवार के भगोड़े


मऊ जिले के 3 थानों की पुलिस बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत उनके परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें तलाश रही है। जिसके लिए उनके गृह जनपद गाजीपुर के सभी ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी कर उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सम्मन उनके दरवाजों पर चिपका दिया है।

इस मामले में मऊ के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी वह उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर विभिन्न मामलों में महानगर थाना समय मऊ जिले के तीन थानों में मुकदमे दर्ज हैं जिसमें की सभी पर एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई हो चुकी है, वे भगोड़े घोषित हैं। पुलिस उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, गाजीपुर स्थित उनके सुनिश्चित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की गई है, लेकिन वे वहां पर नहीं मिले जिसके परिपेक्ष में नोटिस चिपका कर उन्हें अवगत करा दिया गया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि निवेदन नहीं चेतावनी दी जाती है कि जितने भी आरोपी है वह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो जाएं अन्यथा नियमानुसार कठोरता पूर्वक कार्रवाई करते हुए उन से निपटा जाएगा।

पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणटोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 20/22 धारा (3)1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व साले आतिफ उर्फ सरजील रजा, अनवर सहजाद की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में थाना दक्षिणटोला पर तहसीलदार सदर श्री पीसी श्रीवास्तव द्वारा, थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा रैनी में एससी/एसटी लोगों की 33 एयर जमीन कब्जा करने व सरकारी सम्पत्ति एफसीआई गोदाम को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने (जिसकी कीमत लाखों में थी) के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 129/20 धारा 419, 420, 433, 434, 447, 467, 468, 471 भादवि0 व धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति0 अधिनिमय का अभियोग बनाम मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साले आतिफ रजा उर्फ शरजिल रजा, अनवर शहजाद व रविन्द्र नरायण सिंह, जाकिर हसैन उर्फ विक्की पंजीकृत करवाया गया था।

जिसमें दिनांक 21.10.2021 को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रषित किया गया। पुनः उसी थाना दक्षिणटोला पर मु0अ0सं0 20/22 धारा (3)1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था। जिसमें रविन्द्र नरायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की गिरफ्तार हो चुके है। उक्त पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें को क्वेश कराने के लिए आफसा अंसारी व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गयी थी।

जिसको दिनांक 09.05.2022 को माननीय न्यायालय ने क्वेश कर दिया था। उक्त क्रम मे माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंटी जारी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला, कोतवाली व सरायलखंसी पुलिस गिरफ्तार करने हेतु अभियुक्तगण के निवास जनपद गाजीपुर में गयी हुयी थी तथा धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी। यदि आरोपीगण माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही करते है तो माननीय न्यायालय कि आदेशानुसार धारा 83 सीआरपीसी कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।

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