Krishna Janmabhoomi: पहले से विचाराधीन है मामला, SC ने खारिज कर दी शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका
Krishna Janmabhoomi: पहले से विचाराधीन है मामला, SC ने खारिज कर दी शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण और साइट को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि मुकदमेबाजी की बहुलता उचित नहीं थी जब सिविल सूट का एक बंडल हो। मामले पर फैसला सुनाया जा रहा था। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आइए मुकदमेबाजी की बहुलता न रखें। आपने इसे जनहित याचिका के रूप में दायर किया, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि जनहित याचिका को पिछले अक्टूबर में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था क्योंकि इस मुद्दे पर कुछ मुकदमे लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता महेक माहेश्वरी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि जनहित याचिका में 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को भी चुनौती देने की मांग की गई है, जो 15 अगस्त, 1947 (राम जन्मभूमि भूमि को छोड़कर) तक मौजूद सभी पूजा स्थलों के चरित्र की रक्षा करता है।
अदालत ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय ने अपने बर्खास्तगी आदेश में अधिनियम की वैधता को चुनौती देने का उपाय खुला छोड़ दिया था। हम आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए एसएलपी खारिज की जाती है।