राष्ट्रीय

ज्ञानवापी मामला: वाराणसी की अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका की खारिज

ज्ञानवापी मामला: वाराणसी की अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका की खारिज

वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को हिंदू उपासकों की कार्बन डेटिंग और ‘शिवलिंग’ की ‘वैज्ञानिक जांच’ की मांग को खारिज कर दिया। याचिका पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई और अदालत ने अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया। हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान”वज़ूखाना” के पास एक “शिवलिंग” मिलने का दावा किय़ा था, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे नमाज़ अदा करने से पहले अनुष्ठान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा जलाशय था।

इसे भी पढ़ें: ज्ञानवापी केस में आज अहम दिन, ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग पर फैसला सुनाएगी वाराणसी की अदालत
हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उच्च न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है।

इसे भी पढ़ें: हिंदू पक्ष ने कहा- ASI ‘शिवलिंग’ की करे वैज्ञानिक जांच, मुस्लिम पक्ष ने बताया फव्वारा, ज्ञानवापी मामले में 7 अक्टूबर को आएगा फैसला
मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वकील मुमताज अहमद ने कहा कि उन्होंने अदालत से कहा कि वस्तु की कार्बन डेटिंग इस तरह नहीं की जा सकती जैसे कि प्रक्रिया के दौरान वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी। इससे पहले, मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए कहा था। ऐसी स्थिति में, इसकी जांच करवाना उचित नहीं ठहराया जा सकता है, उन्होंने जोड़ा था। मुस्लिम ने यह भी तर्क दिया कि मूल मामला श्रृंगार गौरी की पूजा के बारे में है जबकि मस्जिद में संरचना का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

IMG-20250402-WA0032

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!