
मुजफ्फरनगर – उत्तर प्रदेश विधान परिषद सामान्य निर्वाचन-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मतदान के दिन 23 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में पूरे दिन ड्राई डे रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर जिले की सभी संबंधित आबकारी दुकानों, बार और अन्य अनुज्ञापनों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखना है।
## मतदान के दिन शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक, 23 अक्टूबर को देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की थोक एवं फुटकर दुकानों, बार और विभिन्न श्रेणियों के थोक आबकारी अनुज्ञापनों पर बिक्री बंद रहेगी। आदेश के दायरे में सीएल-2, एफएल-2/2बी, एफएल-6/7, एफएल-9/9ए, एफएल-16/17, एफएल-39 तथा एमए-2 और एमए-4 श्रेणी के अनुज्ञापन भी शामिल हैं।
## अवैध शराब की बिक्री पर भी प्रशासन की नजर
चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित विभाग को अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने मतदान के दौरान लोक शांति बनाए रखने और निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विघ्न संपन्न कराने पर जोर दिया है।
## बंदी के बदले नहीं मिलेगा मुआवजा
DM उमेश मिश्रा ने आबकारी अधिनियम की धारा-59 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल या मुआवजा देय नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
23 अक्टूबर को मतदान के दिन मुजफ्फरनगर में आबकारी दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों पर पूरे दिन बंदी लागू रहेगी।
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