
मुजफ्फरनगर – विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह के लिए प्रस्तुत संयुक्त आवेदन के संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/जिला विवाह अधिकारी गंभीर सिंह ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। सूचना के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित विवाह के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वह 2 नवंबर 2026 से पहले किसी भी कार्यदिवस में एडीएम एफआर न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिला विवाह अधिकारी के अनुसार, विपुल कुमार पुत्र ब्रज मोहन अग्रवाल, निवासी कंबल वाला बाग, नई मंडी, मुजफ्फरनगर और पूजा शर्मा पुत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, निवासी ग्राम मोहिउद्दीनपुर, थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर ने 1 अक्टूबर 2026 को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 5 के तहत संयुक्त हस्ताक्षरित एवं फोटोयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विवाह के संबंध में आपत्ति रखने वाले व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
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