
# प्रियागोल्ड बिस्किट निर्माता पर कानूनी शिकंजा, FSSAI ने दी अभियोजन की मंजूरी
बिस्किट निर्माण में पशु आहार के लिए निर्धारित चोकर इस्तेमाल करने का आरोप, फैक्ट्री में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों में भी मिली थीं खामियां**
नई दिल्ली – प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन को लेकर अभियोजन की मंजूरी दे दी है। इस कार्रवाई के बाद कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मामले में प्रमुख आरोप बिस्किट निर्माण में पशु आहार के लिए निर्धारित चोकर के इस्तेमाल से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त, फैक्ट्री में साफ-सफाई, कीट नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन में भी गंभीर खामियां सामने आने की जानकारी दी गई है।
## पहले निलंबित किया गया था कंपनी का लाइसेंस
खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में FSSAI ने पहले कंपनी का लाइसेंस निलंबित किया था। अब अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने की संभावना है। यह कदम खाद्य पदार्थों के निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
## उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर उठे सवाल
खाद्य पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता, फैक्ट्री की स्वच्छता और कीट नियंत्रण उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बिस्किट निर्माण में पशु आहार के लिए निर्धारित चोकर के कथित इस्तेमाल और फैक्ट्री में मिली खामियों को लेकर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि, अभियोजन की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि कंपनी अदालत में दोषी साबित हो चुकी है। मामले में आरोपों की सत्यता और कानूनी जिम्मेदारी का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।
नोट – खबर न्यूज वेबसाइट के अन्य माध्यम से और इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मौजूद तथ्यों के अनुसार बनाई गई है, हिंदुस्तान लाइव टुडे डिजिटल न्यूज़ अपनी वेबसाइटहिंदुस्तान लाइव टुडे के माध्यम से प्रिया गोल्ड कंपनी को किसी प्रकार कादोषी नहीं ठहरा रहा है, मौजूद जानकारी के अनुसार यह सिर्फ आरोप
के आधार पर है
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