मुजफ्फरनगर। थाना खतौली पुलिस ने रेशमा के अपहरण के मामले में वांछित हिस्ट्रीशीटर वकील को गिरफ्तार कर मामले में हत्या की गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की निशानदेही पर मृतका की चुन्नी, चप्पल और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मृतका के शव की बरामदगी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, 15 सितंबर 2026 को रेशमा के परिजनों ने वकील और उसके परिजनों पर रेशमा का अपहरण कर उसे कहीं छिपाने का आरोप लगाते हुए खतौली थाने में तहरीर दी थी। इस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
21 सितंबर को पुलिस ने वकील पुत्र हाजी नसीर निवासी मोहल्ला सद्दीकनगर, खतौली को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस के अनुसार आरोपी ने रेशमा को अपनी दूसरी पत्नी बताते हुए दावा किया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले जेल से छूटने के बाद उसे पत्नी के अन्य लोगों से बातचीत करने की जानकारी हुई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में रेशमा की हत्या करने और शव को नहर में फेंकने की बात स्वीकार की।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि 4 सितंबर 2026 को वह रेशमा को मोहम्मदपुर माफी स्थित अपने भाई की डेयरी पर ले गया था। वहां विवाद के बाद उसने अपने पुत्र अजीम और भतीजे उवेश के साथ मिलकर चुन्नी से गला घोंटकर रेशमा की हत्या कर दी। इसके बाद शव को प्लास्टिक के कट्टे में रखकर मोटरसाइकिल से नहर में फेंकने तथा मोबाइल को झाड़ियों में फेंकने की बात पूछताछ में बताई।
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मोहम्मदपुर माफी स्थित घटनास्थल से रेशमा की चुन्नी और चप्पल तथा नहर पटरी के किनारे झाड़ियों से मोबाइल फोन बरामद किया है। बरामदगी और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में धारा 103(1), 238, 3(5) और 140(1) बीएनएस की वृद्धि की है। पुलिस अब रेशमा के शव की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार वकील के खिलाफ पूर्व में हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, गैंग संबंधी धाराओं, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा गोवध अधिनियम समेत विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज रहे हैं।
कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन, क्षेत्राधिकारी खतौली रूपाली राव तथा थाना प्रभारी खतौली दिनेश चन्द के नेतृत्व में की गई।
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