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गुड़ मंडी की एसोसिएशन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, संजय मित्तल की कार्यकारिणी पर कार्रवाई का आदेश स्थगित

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मुजफ्फरनगर। दी गुड खंडसारी एंड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन की निर्वाचित कार्यकारिणी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फर्म्स, सोसाइटी एंड चिट्स, सहारनपुर मंडल के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 5 अगस्त 2026 को पारित उस विवादित आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, जिसमें शिकायत के आधार पर एसोसिएशन की चुनाव से चुनी गई कार्यकारिणी को कालातीत घोषित किया गया था।

एसोसिएशन ने सहायक रजिस्ट्रार के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी, उनकी सहायता अधिवक्ता सुमित डागा ने पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से स्थायी अधिवक्ता आर.पी. तिवारी ने दलीलें पेश कीं।

याचिका में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल और सचिव निशांक उर्फ अंकित गर्ग ने सहायक रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को प्रबंधन समिति के चुनाव की वैधता या अवैधता पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सहायक रजिस्ट्रार, फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स, सहारनपुर द्वारा 05.08.2026 को पारित विवादित आदेश का प्रभाव एवं संचालन अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेगा।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद गुड़ मंडी के व्यापारियों में खुशी का माहौल है। एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों ने इसे निर्वाचित कार्यकारिणी के लिए महत्वपूर्ण राहत बताया है।

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