नई दिल्ली

Delhi-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल! पटाखे और पराली जलने ये बढ़ा वायु प्रदूषण, अब कैसे राहत दिलवाएगी सरकार?

Delhi-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल! पटाखे और पराली जलने ये बढ़ा वायु प्रदूषण, अब कैसे राहत दिलवाएगी सरकार?

Delhi-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल! पटाखे और पराली जलने ये बढ़ा वायु प्रदूषण, अब कैसे राहत दिलवाएगी सरकार?
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता शनिवार सुबह ‘बहुत खराब श्रेणी’ में समग्र एक्यूआई 309 के साथ गिर गई। एनसीआर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब श्रेणी में रही। नोएडा में AQI- 392 देखा गया। हवा की गुणवत्ता लगातार 5 वें दिन ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही। दिल्ली एनसीआर में AQI 301 के ऊपर रही। यह बेहद खराब स्थिति मानी जाती हैं।

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वायु प्रदूषण ने सांस लेना किया दूभर

दिल्ली की लगातार खराब वायु गुणवत्ता को लेकर जब आम लोगों को होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा गया तब एक गाड़ी चलाने वाले सुखदेव ने कहा, “घर से बाहर निकलना एक आवश्यकता है। सांस लेना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, आप आंखों में भी हवा में बदलाव महसूस कर सकते हैं।” तापमान और हवा की गति में गिरावट और लोगों द्वारा पटाखे फोड़ने और खेतों में पराली जलाने की संख्या में वृद्धि के कारण 23 अक्टूबर की रात को प्रदूषण का स्तर चरम पर था।

क्या है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

19 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण II को लागू किया था – गंभीरता के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट। राजधानी की स्थिति के बारे में कुछ नियम लागू करता है।

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GRAP के चरण II में होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है।

‘खराब’ वायु गुणवत्ता (AQI 201-300) के मामले में चरण I, ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता के लिए चरण II (AQI 301-400), ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता के लिए चरण III (AQI 401-450), और चरण IV ‘गंभीर प्लस’ वायु गुणवत्ता (AQI>450) के लिए।

यदि स्थिति ‘गंभीर’ (चरण III) हो जाती है, तो अधिकारी आवश्यक परियोजनाओं जैसे रेलवे, महानगरों, हवाई अड्डों, आईएसबीटी और राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा-संबंधित राष्ट्रीय परियोजनाओं को छोड़कर, एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू करेंगे।

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