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Article 370 hearing Day 8: हम मेंटल सैचुरेशन तक पहुंच गए हैं… आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान क्‍या-क्‍या दी जा रहीं दलीलें

Article 370 hearing Day 8: हम मेंटल सैचुरेशन तक पहुंच गए हैं... आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान क्‍या-क्‍या दी जा रहीं दलीलें

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर दलीलें सुन रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, संवैधानिक रूप से वैध था।

बहुमत से खत्म हो गए संवैधानिक अधिकार: याचिकाकर्ता

वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि 162 में कहा गया है कि सूची II और III के संबंध में राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य में निहित होगी। यह संविधान के प्रावधानों के अधीन है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नहीं है। साधारण साधारण बहुमत और अनुच्छेद 3 द्वारा, ये सभी संवैधानिक अधिकार, जिनमें से कई संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, मिटा दिए जाते हैं।

लिखित संविधान ही सर्वोच्च होता है

वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने अपनी दलीलें शुरू कीं और 370 के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग एक साथ आए और खुद को एक घोषणापत्र दिया। उन्होंने कहा कि वे कश्मीर के लिए एक संविधान और आर्थिक योजना चाहते हैं। संप्रभुता लोगों में निहित है और वे अपनी संप्रभुता को एक विशिष्ट तरीके से व्यक्त करते हैं। इस संप्रभुता को जम्मू-कश्मीर संविधान में अनुवादित किया गया। जब लिखित संविधान होता है तो लिखित संविधान ही सर्वोच्च हो जाता है। संपूर्ण विचार यह था कि लोग एक लोकतांत्रिक स्थापना चाहते थे। इसलिए, वे एक साथ आये, एक घोषणापत्र बनाया। वह महाराजा को दे दिया गया। इस अभिव्यक्ति को जम्मू-कश्मीर के संविधान में अनुवादित किया गया।

मानसिक संतृप्ति के स्तर पर पहुंच रही है बेंच

सीजेआई ने कहा कि हम जानते हैं कि हम आपसे मामले को तेजी से खत्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमें यह महसूस करना चाहिए कि पीठ भी मानसिक संतृप्ति के स्तर पर पहुंच रही है जहां अब हमें केंद्र से जवाब की जरूरत है। हम आपको प्रत्युत्तर देने के लिए कुछ और समय देंगे। सिंह ने कहा कि 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम से निकलने वाले अनुच्छेद 3 और 4 का इतिहास दर्शाता है कि सीमाओं को बदलने, नाम बदलने आदि की शक्ति का उपयोग हमेशा आत्म-प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक स्वशासन को बढ़ाने के लिए किया गया था। प्रतिगमन का कोई मामला नहीं था। यदि आप जम्मू और कश्मीर को अलग रख दें तो आज केवल 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां तक ​​कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को भी 2020 में एक में विलय कर दिया गया है। उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।

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