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Article 370 hearing: कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अनुच्छेद 370 हटाने का कोई कारण नहीं, संसद खुद को संविधान सभा में नहीं बदल सकती

Article 370 hearing: कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अनुच्छेद 370 हटाने का कोई कारण नहीं, संसद खुद को संविधान सभा में नहीं बदल सकती

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई शुरू की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दैनिक आधार पर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाएं 5 अगस्त, 2019 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देती हैं, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संसद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रस्ताव के जरिए यह नहीं कह सकती कि हम संविधान सभा हैं। उन्होंने कहा कि कानून के मामले में, वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें संविधान की बुनियादी विशेषताओं का पालन करना होगा। वे आपात स्थिति, बाहरी आक्रमण को छोड़कर लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी संसद खुद को संविधान सभा में परिवर्तित नहीं कर सकती है। और यदि आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो मेरे देश के भविष्य के लिए इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे।

अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें इतिहास में जाने की जरूरत है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, “यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। हमें इतिहास में जाना होगा। उन्होंने कहा कि यह कई मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण है। सबसे पहले, आपका आधिपत्य विश्लेषण करेगा कि इतिहास को क्यों हटाया गया। क्या संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप थी। क्या जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा को चुप कराया जा सकता है और क्या क्या किसी राज्य के राज्यपाल ने निर्णय लिया है कि मैं विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखूंगा।

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